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मोबाइल SIM पोर्ट कराने का नया नियम आज से लागू, जान लें इससे जुड़ी हर बात…

मोबाइल यूजर्स को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए आए दिन नए-नए नियम आते रहते हैं. वहीं एक बार फिर से भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. नए नियम आज यानि 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं. ट्राई के नए नियमों के अनुसार, अब यूजर्स को मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के लिए 10 दिनों का लंबा इंतजार नहीं करना होगा. बल्कि अब केवल 7 दिनों में ही मोबाइल नंबर पोर्ट हो जाएगा.

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मोबाइल SIM पोर्ट कराने का नया नियम आज से लागू, जान लें इससे जुड़ी हर बात…

क्या कहते हैं नए नियम?

अब बदले नियमों के मुताबिक, अगर किसी यूजर को अपना सिम पोर्ट करवाना है तो उससे पहले अपना आवेदन जमा करना होगा. इसके बाद आपको थोड़े समय के लिए इंतजार करना होगा. इस नये प्रोसेस में यूजर्स को अपनी पहचान और अन्य जानकारी को सही तरीके से वेरिफाई करना होगा ताकि उसकी जानकारी का गलत यूज न हो सके.

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नए नियमों के मुताबिक, यूजर्स को अपनी जानकारी की वेरिफिकेशन के लिए एक OTP मिलेगा, जिसे वे पोर्टिंग प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल करेंगे. इस नए तरीके से यूजर्स को थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन उनकी सुरक्षा को देखते हुए ट्राई ने इसे लागू कर दिया है. इस बदलाव से मोबाइल यूजर्स को ज्यादा सावधानी बरतनी होगी और उन्हें अपने सिम कार्ड और पर्सनल जानकारी की सुरक्षा को लेकर ज्यादा एलर्ट रहना होगा.

इन वजहों से निरस्त होगा MNP का रिक्वेस्ट

दूरसंचार नियामक ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सिम कार्ड पोर्ट कराने के रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाने से पहले कई चीजों को चेक करने का निर्देश दिया है. बिना उसे चेक किए किसी भी यूजर द्वारा ऑपरेटर बदले जाने का रिक्वेस्ट आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.
टेलीकॉम ऑपरेटर को यह चेक करना होगा कि यूजर द्वारा 90 दिन के अंदर सिम पोर्ट कराने का रिक्वेस्ट नहीं किया गया हो. इसका मतलब है कि यूजर किसी भी ऑपरेटर को 90 दिन के बाद ही बदल सकते हैं.
पहले से किसी ऑपरेटर के पास आपने अगर सिम कार्ड पोर्ट करने का रिक्वेस्ट किया है, तो आप दूसरे के पास रिक्वेस्ट जेनरेट नहीं कर सकेंगे.
सिम कार्ड स्वैप कराने के 7 दिन बाद ही आप अपना नंबर किसी दूसरे ऑपरेटर को पोर्ट करा सकते हैं.
अगर, आपने सिम अपग्रेड करने के लिए सिम स्वैप कराया है, तो आपको नंबर पोर्ट कराने के लिए 7 दिन तक इंतजार नहीं करना होगा.
कॉर्पोरेट नंबर इस्तेमाल करने वाले यूजर्स MNP के लिए रिक्वेस्ट जारी नहीं कर सकेंगे.
इसके अलावा अगर आपके नंबर पर कोई बिल बकाया है, तो भी आपका नंबर पोर्ट नहीं होगा. आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी.

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MNP के लिए कैसे करें आवेदन?

MNP कराने के लिए यूजर को अपने फोन से PORT_मोबाइल नंबर टाइप करके 1900 पर भेजना होगा.
इसके बाद यूजर के नंबर पर एक UPC (यूनीक पोर्टिंग कोड) आएगा.
इसके बाद यूजर को नए ऑपरेटर से संपर्क करना होगा.
अपनी KYC डिटेल्स यानी आधार कार्ड आदि के साथ UPC दर्ज कराना होगा.
इसके बाद यूजर का सिम कार्ड पोर्ट करने का रिक्वेस्ट ले लिया जाएगा.
कुछ दिन बाद यूजर को मैसेज में सिम कार्ड पोर्ट कराने के रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से संबंधित एक मैसेज आएगा और सिम कार्ड पोर्ट हो जाएगा.

 

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